याराना टाइम्स के सम्पादक को एक करोड़ की लीगल नोटिस

---भा.द.संहिता की धारा 499, 500, 120बी का मामला।

प्रयागराज। हाई कोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता व वरिष्ठ समाजसेवी ने याराना टाइम्स के सम्पादक मो. अफसर सिद्दीकी तथा समाचार सम्पादक विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह चौहान को एक करोड़ की लीगल नोटिस दी है।

    जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2021 को याराना टाइम्स हिंदी समाचार पत्र/वेब पोर्टल में प्रकाशित व प्रयागराज सहित देश/विदेश में प्रसारित समाचार के अनुसार शराब माफिया की खबर के साथ हाई कोर्ट इलाहाबाद के एक सम्मानित अधिवक्ता व वरिष्ठ समाजसेवी जोकि एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक समाचार पत्र के लीगल एडवाइजर अधिवक्ता रत्न से सम्मानित ख्यातिलब्ध व्यक्तित्त्व की फोटो टैग की गई है जिस पर पीड़ित समाजसेवी अधिवक्ता का आरोप है कि याराना टाइम्स के सम्पादक तथा समाचार सम्पादक ने जानबूझकर साजिशन आपराधिक षड्यंत्र के तहत अंकु छवि धूमिल करने व मानहानि कारित करने हेतु यह प्रकाशन व प्रसारण किया है। फिलहाल लीगल नोटिस के बाद रिकवरी, दीवानी व फौजदारी वाद के तरफ बढ़ता मीडिया जगत का यह बड़ा मामला है।

   बता दें कि पीड़ित वरिष्ठ समाजसेवी अधिवक्ता भ्रष्टाचारमुक्त भारत व राष्ट्रहित में सामाजिक कार्य अभियान के लिए देश-विदेश में सम्मानित व्यक्तित्व के ख्यातिलब्ध व्यक्ति हैं  तथा इस प्रकरण पर उनका कहना है कि याराना टाइम्स के सम्पादक मो. अफसर सिद्दीकी व समाचार सम्पादक विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह चौहान ने जानबूझकर साजिशन आपराधिक षड्यंत्र के तहत यह मानहानिकारक प्रकाशन व प्रसारण किया है इसलिए ऐसे लोगों को विधिक व्यवस्था के तहत दंड अवश्य मिलना चाहिए।