बीएसए गोंडा के संरक्षण में अनवरत संचालित मानक विहीन, अवैध व अमान्य विद्यालय की शिकायत


---आरटीई ऐक्ट,2009 की धारा 18, 19 का उल्लंघन।

---आईपीसी की धारा 419, 420, 120बी का मामला।


मनकापुर, गोंडा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध वर्तमान सरकार के जीरो टॉलरेंस को धता बताकर बीएसए गोंडा व बीईओ बभनजोत के संरक्षण में वर्षों से अनवरत संचालित मानक विहीन, अवैध व अमान्य विद्यालय, उसके प्रबन्धक व स्टाफ के विरुद्ध उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद थाना खोडारे में एफआईआर हेतु आवेदन भी जरिये मुख्यमंत्री पोर्टल प्रस्तुत किया गया है।

    जानकारी के अनुसार वरिष्ठ समाजसेवी अधिवक्ता आर के पाण्डेय (हाई कोर्ट इलाहाबाद) ने आईजीआरएस पर कई शिकायतें प्रस्तुत करके उपरोक्त शिकायत दर्ज कराई है।

   बता दें कि मुख्यमंत्री यूपी के पोर्टल पर बेसिक शिक्षा विभाग व गृह एवं गोपन विभाग को भेजे अपने शिकायत में पीडब्ल्यूएस प्रमुख आर के पाण्डेय एडवोकेट ने कहा है कि मानक विहीन व विधि विरुद्ध किसान उ0मा0 विद्यालय व एम्बीशन कान्वेंट स्कूल के अनवरत अनियमित संचालन की शिकायत के बाद बीएसए व बीईओ के संरक्षण में प्रबन्धक द्वारा धमकी के संदर्भ में एफआईआर भी दर्ज करके विधिक कार्यवाही की जानी जरूरी है।

     पीडब्ल्यूएस प्रमुख आर के पाण्डेय एडवोकेट ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर अवगत कराया है कि आर0टी0ई0 ऐक्ट 2009 की धारा 18 व 19 के घोर उल्लंघन के साथ किसान उ0मा0 विद्यालय तथा एम्बीशन कान्वेंट स्कूल, ग्राम-बुद्धिरामडीह, तुलसीनगर, कूक नगर (पश्चिमी), ब्लॉक-बभनजोत, तहसील-मनकापुर, थाना-खोडारे, जनपद-गोंडा (उ0प्र0) का मानक विहीन अवैध संचालन इसके प्रबन्धक उदय प्रताप वर्मा व उनके परिवारी जन शिक्षकगण दिनेश वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा, पूजा वर्मा, पूनम वर्मा व राम हृदय यादव, विश्वनाथ यादव द्वारा विगत अनेकों वर्षों से अनवरत किया जा रहा है तथा कोविड-19 की गाइड लाइंस के विपरीत संचालित है। उपरोक्त दोनों विद्यालय एक ही कैम्पस में मात्र 01 पक्का कमरा व टीन शेड में बिना टीईटी, अप्रशिक्षित व अयोग्य शिक्षकों के साथ संचालित है तथा प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें चलाई जाती हैं एवं कार्यालय में ही किताबें, कापियां, स्टेशनरी व यूनिफॉर्म बेचे जाते हैं। इसकी आवेदक द्वारा 25 मार्च 2021 को आईजीआरएस पर शिकायत के बाद बीएसए व बीईओ के संरक्षण में प्रबन्धक ने आज मोबाइल न0 9919714715 से आवेदक के मोबाइल न0 9450505025 पर अपराह्न फोन करके जान से मारने की धमकी दी है। इस प्रकरण में विधिक कार्यवाही आवश्यक है। आर के पाण्डेय एडवोकेट ने मांग की है कि उपरोक्त प्रकरण में एफआईआर दर्ज करके व विद्यालय को सीज करके इसके प्रबन्धक व शिक्षकों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाए।