बीएसए गोंडा व बीईओ बभनजोत के विरुद्ध एफआईआर की मांग

--मानक विहीन व गैर मान्यता प्राप्त अवैध विद्यालय का संचालन।

---दायित्व के विपरीत छल, कपट, धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र का आरोप।

---कार्यवाही के बजाय आरोपी से आवेदक को धमकाने का प्रकरण।

बभनजोत, गोंडा। जब बाड़ ही खेत को करने लगे तो फसल का क्या होगा? इसका सहज अंदाज बयां किया जा सकता है। बिल्कुल यही हाल बीएसए गोंडा व बीईओ बभनजोत का है जोकि खुलेआम अवैधता विद्यालयों के संचालन में मस्त हैं।

    जानकारी के अनुसार आरटीई ऐक्ट,2009 लागू होने के बाद उसकी धारा 18 के अनुसार बिना सभी मानक पूरा किये व बिना मान्यता प्राप्त किये पूरे भारत में कोई भी विद्यालय खोला ही नही जा सकता तथा मानक पूरा न होने पर इसी ऐक्ट की धारा 19 के तहत मान्यता प्रत्याहरित किये जाने का प्राविधान है परंतु बीएसए गोंडा व बीईओ बभनजोत के संरक्षण में न सिर्फ मानक विहीन अवैध व अमान्य विद्यालय खुले आम संचालित हैं वरन इसकी शिकायत करने वालों को प्रताड़ित किया जाता है।

   बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता व वरिष्ठ समाजसेवी आर के पाण्डेय ने सीएम हेल्प लाइन पर बेसिक शिक्षा विभाग व गृह एवं गोपन विभाग को शिकायत भेजकर बीएसए गोंडा व बीईओ बभनजोत के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके विधिक कार्यवाही की मांग की है।

   आर के पाण्डेय एडवोकेट ने मीडिया को बताया है कि गोंडा जनपद के मनकापुर तहसील व खोडारे थानांतर्गत ब्लॉक बभनजोत के बुद्धिरामडीह तुलसीनगर कूपनगर पश्चिम में मात्र 01 अदद पक्का कमरा में मानक विहीन किसान उ0मा0 विद्यालय व इसी कैम्पस में गैर मान्यता प्राप्त एम्बीशन कान्वेंट स्कूल संचालित है जिसमें तमाम अनियमिततायें हैं। जब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर की गई तो बीएसए व बीईओ ने आरोपी के जरिये शिकायतकर्ता को ही फोन पर धमकी दिलाया है। अब पूरे प्रकरण पर पीडब्ल्यूएस प्रमुख आर के पाण्डेय एडवोकेट ने मानक विहीन, गैर मान्यता प्राप्त, अवैध विद्यालय व इसके प्रबंधतंत्र के विरुद्ध आरटीई ऐक्ट,2009 की धारा 18 व 19 के तहत कार्यवाही व बीएसए एवं बीईओ के विरुद्ध आईपीसी की धारा 419, 420, 120बी के तहत एफआईआर व विधिक कार्यवाही की मांग कर दी है।