फूलपुर।आरटीआई के तहत तय समय मे सूचना न उपलब्ध कराने पर फूलपुर नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग ने तीन अलग- अलग मामलों में कुल 75 हजार का अर्थदंड लगाया है।

फूलपुर नगर पंचायत के नामित सभासद एवं सामाजिक कार्यकर्ता राय साहब केशरी ने सूचना के अधिकार के तहत तीन अलग-अलग मामलों में नगर पंचायत कार्यालय फूलपुर से सूचना मांगी थी मगर अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह अधिकारियो ने कोई सूचना नही दी।इसके बाद नामित सभासद राय साहब ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया जिस पर राज्य सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी नगर पंचायत फूलपुर के वेतन से अधिरोपित अर्थदंड की वसूली का आदेश दिया।जिससे नगर पंचायत कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है।