नयी दिल्ली,04 अप्रैल । उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जम्मू- कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला संविधान का अनुच्छेद 370 कोई अस्थायी प्रावधान नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उसने‘ सरफेसी’ मामले में2017 के अपने फैसले में पहले ही साफ कर दिया है कि अनुच्छेद370 कोई अस्थायी प्रावधान नहीं है। न्यायमूर्ति ए के गोयल और रोहिंटन नरीमन की पीठ ने कहा, ‘संबंधित मुद्दा2017 के‘ सरफेसी’ मामले में इस अदालत के फैसले के दायरे में था, जिसमें हमने कहा था कि अनुच्छेद370 के हेडनोट के बाद भी यह कोई अस्थायी प्रावधान नहीं है।’  सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला कुछ समय बाद सुना जाए क्योंकि ऐसे ही मामले न्यायालय में लंबित हैं और जल्द ही उन पर सुनवाई होने की संभावना है। जम्मू- कश्मीर सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन और शोएब आलम ने साफ किया कि शीर्ष न्यायालय के समक्ष लंबित अन्य मामले संविधान के अनुच्छेद370 से नहीं बल्कि अनुच्छेद35-ए से जुड़े हैं। धवन ने कहा कि उन मामलों की सुनवाई मौजूदा मामले के साथ नहीं की जा सकती, जो केवल अनुच्छेद370 से जुड़ा हुआ है। इसके बाद पीठ ने एएसजी के जोर देने पर मामले की सुनवाई तीन हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 अप्रैल 2017 के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता कुमारी विजयलक्ष्मी झा की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था। उच्च न्यायालय ने झा की वह अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने यह घोषित करने की मांग की थी कि अनुच्छेद370 अस्थायी प्रकृति का है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष दावा किया था कि अनुच्छेद370 एक अस्थायी प्रावधान है जो 1957 मेंजम्मू कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद निष्प्रभावी हो गया।