बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं. इसके साथ अन्य सभी आरोपियों अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली, तब्बु और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया है. 28 मार्च को इस मामले में सीजेएम देवकुमार खत्री की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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- बिश्नोई समाज के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भवाद ने कहा कि हम फैसले का अध्ययन करेंगे. इसके बाद बरी हुए आरोपियों के खिलाफ अपील करेंगे.

- सलमान के वकील ने अधिकतम 2 साल सजा की मांग की, जबकि सरकारी वकील उनके लिए 6 साल की सजा की मांग कर रहे हैं.

- सजा पर बहस पूरी होने के बाद जज कोर्ट रूम से अपने चेंबर में चले गए हैं.

- सरकारी वकील ने सलमान खान के लिए 6 साल की सजा की मांग की है.

- कोर्ट रूम में बहुत दुखी दिख रहे हैं सलमान, दोनों बहनें साथ में मौजूद.

- कोर्ट में सजा पर बहस पूरी हुई. कुछ ही देर में सजा का ऐलान.

- वकील ने कोर्ट से अपील की है- सलमान खान को कम से कम सजा दी जाए.

- सलमान के लिए सजा पर कोर्ट में बहस हो रही है.

- काला हिरण शिकार केस में सलमान खान दोषी करार, बाकी सभी आरोपी बरी किए गए.

- कोर्ट में फैसले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

- सलमान खान सहित अन्य आरोपियों ने जज के सामने सभी आरोपों को खारिज किया.

- कोर्ट में सुनवाई शुरू, दो बहनों के साथ फैसले का इंतजार कर रहे हैं सलमान खान.

- सलमान खान और उनकी दोनों बहनों का फोन कोर्ट के बाहर जमा कराया गया.

- सैफ अली खान और नीलम भी कोर्ट पहुंचे.

- सलमान खान कोर्ट पहुंचे. उनके साथ उनकी बहन अलवीरा और अर्पिता भी मौजूद.

विश्नोई समाज के वकील मनीपाल विश्नोई भी कोर्ट पहुंचे.

- सलमान खान के वकील हस्तीमल कोर्ट में मौजूद, होटल से कोर्ट के लिए निकल रहे हैं सलमान.

- सलमान खान सहित सभी आरोपियों पर 11 बजे तक आ सकता है फैसला.

- मुख्य आरोपी दुष्यंत सिंह और सीजेएम देव कुमार खत्री कोर्ट पहुंचे.

- सैफ अली और सोनाली बेंद्रे के वकील ने कहा, यदि वे दोषी साबित हुए तो उन सभी को बराबर सजा मिलेगी.

- जोधपुर कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

- सुबह 10 बजे कोर्ट पहुंचेंगे सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री.

- 20 साल पुराने काला हिरण शिकार केस में सलमान खान पर फैसले का दिन.

- कोर्ट का फैसला सुनने सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे के साथ जोधपुर में सलमान.

- दोषी ठहराए जाने पर 6 साल तक हो सकती है सजा.

- फैसले से पहले सलमान की आंखों से गायब हुई नींद, जोधपुर के होटल में पूरी रात जागते रहे सलमान.

- सलीम खान ने कोर्ट के फैसले पर बोलने से किया इनकार.

28 मार्च को हुई थी अंतिम बहस

जानकारी के मुताबिक, काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली और तब्बु आरोपी थे, जिसमें केवल सलमान दोषी करार दिए गए हैं. सलमान सहित सभी सितारे बुधवार को जोधपुर पहुंचे थे. इस मामले में अंतिम बहस 28 मार्च को हुई थी. इसके बाद सीजेएम ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इससे पहले सलमान खान 4 जनवरी को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में पेश हुए थे. 20 साल पुराने काले हिरण शिकार केस में सलमान जोधपुर में होने के कारण व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए थे. वो करीब 35 मिनट तक अदालत में रहे थे. पेशी के दौरान सलमान के वकील ने चश्मदीद गवाह पूनमचंद की गवाही की सीडी अदालत में चलाई थी.

गवाह के बयान को देख सलमान भावुक हो गए थे. उनकी आंखें नम हो गई. इस दौरान अदालत में उनके चेहरे पर टेंशन भी साफ देखी गई थी. सलमान के साथ उनके बॉडीगार्ड शेरा और एक अन्य व्यक्ति भी थे. उस वक्त सलमान ने ब्लैक कलर की शर्ट, जैकेट और ब्लू रंग की जींस पहनी थी. सुनाई के वक्त कोर्ट रूम में सलमान शांत नजर आए थे.

शूटिंग के दौरान शिकार का आरोप

बताते चलें कि 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे. इस केस में उनको गिरफ्तार भी किया गया था. सलमान खान को पांच दिनों तक जेल में रहना पड़ा था. 22 सितंबर, 1998 को उनके कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी.

इस अधिकारी ने दर्ज कराया केस

वन अधिकारी ललित बोरा ने इस मामले में जोधपुर के लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक, सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरमियानी रात कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था.

28 मार्च को पूरी हुई अंतिम बहस

अभियोजन पक्ष की ओर से 51 गवाह की सूची कोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें से 28 गवाहों के बयान करवाए गए. बचाव पक्ष की ओर से भी मामले में बचाव के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए. इसके बाद सभी मुल्जिमों के बयान लेने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस गत 28 मार्च को पूरी कर ली गई थी.

पेश होने का मिला था आदेश

सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए आज का दिन मुकर्रर करते हुए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी. इस मामले मे सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए लोक अभियोजन अधिकारी भवानीसिंह भाटी ने पैरवी करते हुए कोर्ट के समक्ष सभी गवाह, दस्तावेज और आर्टिकल पेश किया था.