इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंप्यूटर टीचर के लिए एमसीए डिग्री धारकों को आवेदन करने की छूट दे दी है कोर्ट ने कहा कि एमसीए डिग्रीधारकों का भी आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया और आवेदन याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा ने भानु प्रताप की याचिका पर दिया है कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से इस मामले में 3 सप्ताह में जवाब मांगा है कोर्ट ने कहा की याचियों को प्राविधिक तौर पर भर्ती का आवेदन करने और फीस जमा करने दिया जाए याचियो का कहना था परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक कंप्यूटर के लिए निर्धारित योग्यता में एमसीए शामिल नहीं है याची एम सीए डिग्री धारक है और डिग्री एनसीटीई से निर्धारित योग्यता में शामिल है राज्य सरकार ने भर्ती के नियम एनसीटीई की गाइडलाइन के विपरीत बनाए हैं जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है मामले के तथ्यों को अनुसार राज्य सरकार ने इस भर्ती के लिए सिर्फ बी टेक be कंप्यूटर में बीएससी या 11 डिग्री के साथ कंप्यूटर स्नातक की योग्यता ही रखी है।