मुंबई,02 मई। पत्रकार जे डे हत्याकांड मामले में आज विशेष मकोका अदालत ने छोटा राजन को दोषी करार दिया और पत्रकार जिगना वोरा को इस मामले से बरी कर दिया। जिगना वोरा और जे डे साथ ही काम करते थे। छोटा राजन के खिलाफ मकोका की विभिन्न धाराओं और आईपीसी धारा 302 (हत्या) तथा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किये गये थे। गौरतलब है कि साल 2011 में मुंबई के उपनगरीय पवई इलाके में वरिष्ठ खोजी पत्रकार डे की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पांच अगस्त 2016 को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गैंगेस्टर राजन के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दाखिल करते हुए दावा किया था कि उसने डे के आलेखों को लेकर उसकी हत्या कर दी और उनकी एक पुस्तक लिखने की योजना थी जिसमें राजन को चिंदी के रूप में चित्रित किया जाना था। आरोपपत्र में कहा गया कि राजन को लगा कि डे उसके चिर प्रतिद्वंद्वी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम तथा आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। इस मामले में पत्रकार जिगना वोरा को सह आरोपी बनाया गया था। सीबीआई के मुताबिक उन्होंने हत्या के लिए उकसाया था। प्रख्यात क्राइम रिपोर्टर डे की योजना ‘चिंदी रैग्स टू रिचेज’ शीर्षक वाली पुस्तक लिखने की थी जिसमें वह 20 गैंगेस्टरों की कहानी बयां करने वाले थे। इस पुस्तक में दाउद इब्राहिम की कहानी को भी शामिल किया जाना था।