प्रयागराज : जिले में पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 के अंतर्गत केन्द्रों का अभियान चला कर निरीक्षण किया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत मंगलवार को एक निजी हास्पिटल के अल्ट्रासाउंड सेंटर को नियम का पालन न करने पर सील कर दिया गया।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए .के. तिवारी के अनुसार जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी के निर्देश के अनुपालन में पी.सी.पी.एन.डी.टी. (पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक) अधिनियम 1994 के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज में संचालित अनुवांशिक परामर्श केन्द्र / जेनेटिक प्रयोगशाला / अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक / जेनेटिक क्लीनिक / इमेजिंग केन्द्रों का अभियान चलाकर निरीक्षण किया जा रहा है । यह अभियान 25 फरवरी से 07 मार्च तक चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दो मार्च को अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय संत कुमार एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. ए.के. तिवारी ने संयुक्त रूप से धूमनगंज एवं सिविल लाइंस में संचालित अल्ट्रासाउण्ट सेण्टर का निरीक्षण किया।

जिन केन्द्रों का निरिक्षण किया गया उनमें मुण्डेरा क्षेत्र के बृजरानी मेमोरियल हॉस्पिटल, दीक्षित अल्ट्रासाउण्ड सेण्टर, जी.एस. चन्दौल हास्पिटल एवं रिसर्च सेण्टर, ईशा हास्पिटल पोण्गहट पुल धूमनगंज , इन्दिरा आईवीएफ हास्पिटल हनुमान मंदिर सिविल लाइंस शामिल रहें।उक्त चिकित्सालयों में से ईशा हास्पिटल पोण्गहट पुल धूमनगंज अपने अल्ट्रासाउण्ट / पीसीपीएनडीटी की रजिस्ट्रेशन की प्रति नहीं दिखा सके। इस पर कार्यवाही करते हुए चिकित्सालय में स्थापित अल्ट्रासाउण्ट सेण्टर को सील कर दिया गया। शेष समस्त सेण्टर पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम का पूर्ण पालन करते हुये मानक के अनुरूप पाये गये।

डॉ. ए .के. तिवारी ने बताया कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 के अंतर्गत गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जाँच करना और उजागर करना क़ानूनी अपराध है।इसके अलावा भी इस अधिनियम के अन्तर्गत चिकित्सालयों और जाँच केन्द्रों के लिए कई नियम बनाये गए हैं।इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, नियम न मानने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।