जिलाधिकारी बस्ती को आरटीआई ऐक्ट 2005 की जानकारी नहीं विक्रमजोत, बस्ती, 09 सितम्बर 2020। बस्ती के डीएम व डीएम आफिस को आरटीआई ऐक्ट 2005 की जानकारी ही नही है जोकि लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद खतरनाक है। जानकारी के अनुसार बस्ती जिला के विक्रमजोत से छावनी के बीच नेशनल हाइवे संख्या 28 से सटे दर्जनों अवैध व मानक विहीन तथा शौचालय रहित बिना बिजली कनेक्शन के ढाबे संचालित हैं जिनके संदर्भ में हियुवा के हर्रैया तहसील संयोजक विजय कुमार पाण्डेय ने बीते 20 अगस्त को डीएम बस्ती से शिकायत की थी व उस शिकायत पर हुई कार्यवाही के संदर्भ में जानकारी हेतु आरटीआई लगाई थी परंतु सूचना देने के बजाय डीएम कार्यालय के जनसूचना अधिकारी ने सम्बन्धित विभागों की जानकारी के अभाव में आरटीआई ही वापस कर दी। एक लोकतांत्रिक देश के लिए यह बड़ा दुर्भाग्यशाली प्रश्न है कि आखिर जिले के सबसे बड़े अधिकारी को कौन समझाए कि डीएम को दी गई शिकायत पर कार्यवाही की सूचना डीएम आफिस को देना होता है न कि अन्य विभागों को। बता दें कि आरटीआई ऐक्ट 2005 में उपलब्ध प्राविधान के अनुसार सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को आरटीआई स्थानांतरित भी किया जा सकता है। फिलहाल अवैध ढाबों के विरुद्ध अभियान चला रहे विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि वह इस संदर्भ में कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं।