जनपद में पूर्व से लागू धारा 144 अब 01 जुलाई 2020 तक प्रभावी। अपर जिलाधिकारी कुशीनगर से भगवन्त यादव की रिपोर्ट शासन के निर्देशों के तहत बुद्ध पूर्णिमा, ईदुल फितर,जमात-उल विदा, तथा विभिन्न परीक्षाओं एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन केंद्रों व कोरोना वायरस के दृष्टिगत सम्पूर्ण जनपद की सीमाओं में शासन के निर्देशानुसार किये गए लाॅकडाउन के नियमो का पालन किये जाने व विभिनन संगठनों के प्रदर्शन ,जुलूस,रोड जाम के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक है।. अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय ने बताया कि लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है जिसके चलते जनपद जनपद में धारा 144 दिनांक 01 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने ने बताया कि जनपद में किसी भी व्यक्ति/ संस्था, संगठन द्वारा कार्यक्रम/माध्यम से सम्प्रदायिक सदभाव व समाजिक सामंजस्य को बिगाडने का प्रयास नही किया जायेगा। ड्यूटी पर तैनात शाकीय कर्मचारियों, अधिकारियांे और अन्य कर्मियों जो शासकीय अस्त्र, शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत है को छोडकर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक, पदार्थ, लाठी, बल्लभ, भाला अथवा तेज धार वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार से ऐसे अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मलित नही होगा जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक अश्लील, अथवा शांति व्यवस्था को नुकशान पहुंचाने वाले नारे भाषण, औडियो, वीडियो शोसल मीडिया पर प्रसारित नही करेगा। समस्त सरकारी कार्यालय, 5 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठे होने की पूर्णतया मनाही रहेगी। किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, गोष्ठी, सम्मेलन, धरना आदि का आयोजन निषिद्ध रहेगा। लाकडाउन की अवधि में जनपद के सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोडकर अपने अपने घरों में रहेगे व एक दूसरे से न्यूनतम 1 मीटर की दूरी गाइड लाइन का पालन करेंगे तथा आवश्यक एवं मूलभूत जरूरतों/सेवाओं हेतु बाहर निकल सकेंगे। विदेश एवं बाहर से आने वाले यात्रियों/ व्यक्तियों की निगरानी की जायेगी और उन्हें होम क्वैरेन्टाईन में रखना सुनिश्चत किया जायेगा यदि कोई भी व्यक्ति कोविड 19 के साथ संदिग्ध, पुष्टि करता है वह रोकथाम/उपचार के लिए उपाय करेगा अर्थात घर संगरोध/संस्थान संगरोध/अलगाव (कोरोन्टाइन/आईसोलेशन) या ऐसा कोई भी व्यक्ति रेण्डर सहायता में सहयोग करेगा या निगरानी कर्मियों के निर्देशन का पालन करेगा। शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई (सैनिटाइजेशन) का व्यापक प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाएगा अपर जिलाधिकारी ने कहा कि इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। ----------------------------------